अपह्त नाबालिक बालिका को शादी का प्रलोभन देकर आरोपी द्वारा भगाकर ले जा रहा था दूसरे राज्य, आरोपी से नाबालिग बालिका बरामद

Published by manharan banjare on

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बिलासपुर – आरोपी:- 01. किशोर सिंह राजपूत पिता रामभाई राजपूत उम्र- 20 वर्ष सा. अटल आवास के पीछे अशोक नगर मुरूम खदान थाना सरकंडा जिला बिलासपुर छ0ग0

बिलासपुर – आरोपी:- 01. किशोर सिंह राजपूत पिता रामभाई राजपूत उम्र- 20 वर्ष सा. अटल आवास के पीछे अशोक नगर मुरूम खदान थाना सरकंडा जिला बिलासपुर छ0ग0 प्रार्थिया दिनांक 15.09.2022 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसकी नाबालिक लडकी उम्र- 17 वर्ष दिनांक 14/09/2022 को शाम करीब 07ः00 बजे अपने घर से बिना बताये कहीं चली गई है जो घर वापस नही है कि अज्ञात आरोपी के द्वारा नाबालिक लडकी को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा- 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, उप पुलिस अधीक्षक के मार्ग दर्शन में थाना प्रभारी सरकंडा द्वारा टीम गठित कर मामले की अपह्ता की पता तलाश कर दिनांक 16/09/2022 को आरोपी किशोर सिंह राजपूत पिता रामभाई राजपूत उम्र- 20 वर्ष सा. अटल आवास के पीछे अशोक नगर मुरूम खदान थाना सरकंडा जिला बिलासपुर के कब्जे से अपह्ता नाबालिक लडकी को बरामद कर आरोपी द्वारा नाबालिक लडकी को शादी की बात पर बहला फुसलाकर भगा ले जाना पाये जाने पर मामले में धारा 366 भादवि जोडी जाकर आरोपी किशोर सिंह राजपूत को विधिवत गिर. कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सरकंडा निरी. उत्तम साहू, उप निरी. सत्यनारायण देवांगन, आर. 749 मुकेश शर्मा,1513 शिव जोगी,1275 आशीष मिश्रा का विशेष योगदान रहा।


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