नर्सिंग होम एक्ट के तहत की गई छापामार कार्यवाही

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अवैध रूप से संचालित तीन क्लिनिकों को किया गया सील

कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों पर छापामार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में कल 09 फरवरी को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री आकांक्षा शिक्षा खलखो एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी मुंगेली द्वारा संयुक्त रूप से नगर पालिका परिषद के बुधवारी बाजार के श्री सत्तू सोनकर, खड़खड़िया नाला रायपुर रोड के श्री राजेश यादव और ग्राम शीतलदाह के श्री अमरदास नवरंग के क्लिनिक पर छापामार कार्यवाही की गई और अवैध रूप से संचालित करते पाए जाने पर तीनों क्लिनिकों को सील किया गया। 


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