07 लीटर कच्ची महुआ शराब की बिक्री करने वाला मोहन निर्मलकर ग्राम दर्राभाठा को सीपत पुलिस ने किया गिरफ्तार

Published by manharan banjare on

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बिलासपुर – आरोपी : मोहन निर्मलकर पिता स्व. बउला निर्मलकर उम्र 55 साल निवासी ग्राम दर्राभाठा भाठापारा थाना सीपत जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

                                 श्रीमान  उप पुलिस महानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदया, श्रीमती पारुल माथुर ( भा. पु.से.) द्वारा जिले में अवैध रूप से चल रहे नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर अधिक से अधिक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके परिपालन में श्रीमान अ. पु.अ. (ग्रामीण), श्री राहुल देव शर्मा एवं न.पु.अ. (सरकण्डा ) श्रीमती स्नेहिल साहू के मार्गदर्शन में क्षेत्र में सतत् निगाह रखी गई थी, जो दिनांक 20.09.2022 को दौरान मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम दर्राभाठा में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करने ग्राहक की तलाश कर रहा है की सूचना की तस्दीकी एवं कार्यवाही करने थाना सीपत से टीम रवाना होकर ग्राम दर्राभाठा के भाठापारा मोहल्ला में शराब रखे व्यक्ति को दौड़ाकर पकड़ा गया जिनके अवैध कब्जे से 07 लीटर हाथ भट्ठी निर्मित कच्ची महुआ शराब कीमती 1400रू. का मिला, जो उक्त आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के प्रावधानों के तहत विधिवत् कार्यवाही करते हुए आरोपी मोहन निर्मलकर के कब्जे से 07 लीटर विधिवत् जप्त किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का पाये जाने से धारा - 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत पाये जाने से विधिवत् कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमांड पर पेश कर जेल दाखिल किया गया है।                                  

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