चिटफण्ड कंपनी हम तुम इंडिया मल्टीट्रेड लिमिटेड के प्रकरण में सुनवाई 22 मार्च को

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मुंगेली / चिटफंड कंपनी द्वारा धोखाधड़ी हुए निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन लगातार हरसंभव प्रयास कर रही है। इसके लिए चिटफंड कंपनियों के संपत्ति की पहचान कर कुर्की की कारवाई की जा रही है। 
              कलेक्टर राहुल देव ने बताया कि चिटफंड कंपनियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है तथा उनके अचल संपत्तियों की पहचान कर कुर्की की कार्रवाई करके निवेशकों को निवेश की राशि लौटाई जाएगी। उन्होंने बताया कि चिटफण्ड कंपनी हम तुम इंडिया मल्टीट्रेड लिमिटेड के 21 निवेशकों से 21 लाख 72 हजार रुपए की ठगी की गयी है। इस निवेशकों की राशि आरोपीगण की संपत्ति कुर्की, नीलामी बाद वापस किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि चिटफंड कंपनी हम तुम इंडिया मल्टी ट्रेड लिमिटेड के आरोपी डॉ. रूपेश खाण्डे पिता आनंद कुमार के नाम पर ग्राम छाता में संपत्ति होने के संबंध में तहसीलदार मुंगेली के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया गया है। जिसमे ग्राम छाता प. ह. न. 7 रा. नि. म. कंतेली तहसील व जिला मुंगेली स्थित खसरा नं. 383/1, 383/3 रकबा क्रमांक 0.202 और 0.194 हेक्टेयर खातेदार रूपेश कुमार व धर्मेन्द्र कुमार जाति सतनामी के नाम पर दर्ज है। जिसके आधार पर प्रश्नाधीन प्रकरण पंजीबद्ध कर विचारण में लिया गया है। इस प्रकरण से संबंधित हितधारी पक्षकार सुनवाई 22 मार्च 2023 को शाम 04 बजे न्यायालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी में स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। 
               पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार थाना सिटी कोतवाली मुंगेली के अप. क्र. 335/20 धारा 420, 34 भादवि ईनामी चिटफंड स्कीम एवं धन परिचालन पाबंदी अधिनियम की धारा 3,4,5 व छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम की धारा 10 के आरोपीगण डॉ. रूपेश खाण्डे पिता आनंद कुमार, उम्र 48 वर्ष साकिन तिलकपारा वार्ड क्रमांक 09 नवागढ़, जिला बेमेतरा और डॉ. बलजीत सिंह पिता श्री भगत सिंह उम्र 47 वर्ष साकिन हाउस नं 65 मलोया इलेक्ट्रॉनिक के पास चंडीगढ़ थाना मलोया, जिला चंडीगढ़, पंजाब को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में विवेचना की जा रही है।


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