सरपंच और पंच के रिक्त पदों पर होगा उपचुनाव 

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त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023

सरपंच और पंच के रिक्त पदों पर होगा उपचुनाव

संबंधित ग्रामों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

मुंगेली 31 मई 2023// छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2023 हेतु 29 मई को निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया है। जिसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल देव ने लोरमी विकासखण्ड के ग्राम झिरिया व गैंजी और पथरिया विकासखण्ड के ग्राम गोइन्द्रा में सरपंच पद हेतु तथा लोरमी विकासखण्ड के ग्राम पेण्ड्रीतालाब (बी.), पीपरखुंटी व पथरिया विकासखण्ड के टिकैतपेण्ड्री में पंच पद हेतु उप निर्वाचन में लोक परिशांति बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया एवं मतदान निर्विघ्न, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। 
           जारी आदेश के अनुसार संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आने -जाने, सभा करने, जुलूस निकालने, आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरीत करेगा। यह आदेश मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त पुलिस अधिकारी-कर्मचारी और शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या दल भारतीय दण्ड संहिता 188 के तहत दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन के दौरान संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के धारा 03 में निहित प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो सम्पत्ति के स्वामी लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर उसे विरूपित करना दण्डनीय होगा।  

रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त

      कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री देव ने आदेश जारी कर त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2023 के कृत्यों के निर्वहन हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग, सहायक रिटर्निंग एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया है। जनपद पंचायत लोरमी अंतर्गत तहसीलदार लोरमी को रिटर्निंग अधिकारी, जनपद पंचायत लोरमी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लोरमी को अपीलीय अधिकारी होंगे। इसी प्रकार जनपद पंचायत पथरिया अंतर्गत तहसीलदार पथरिया को रिटर्निंग अधिकारी, जनपद पंचायत पथरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पथरिया को अपीलीय अधिकारी होंगे। 

संबंधित क्षेत्र में अधिकारियों-कर्मचारियों का सभी प्रकार का अवकाश प्रतिबंधित

         त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2023 की प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय-अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमों के अधिकारियों व कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अधिकारी-कर्मचारीगण बिना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान तथा मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे। 
लाउडस्पीकर के उपयोग, जुलूस निकालने, होर्डिंग लगाने की अनुमति हेतु सक्षम अधिकारी नियुक्त
त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन 2023 हेतु जारी आदर्श आचरण संहिता के दौरान छत्तीसगढ़ नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रचार वाहनों एवं सभाओं में लाउडस्पीकर के उपयोग, चुनाव प्रचार सभाओं के आयोजन, जुलूस निकालने की अनुमति एवं जुलूस का मार्ग निर्धारण हेतु जिला पंचायत क्षेत्र में अनुविभागीय दण्डाधिकारी मुंगेली, जनपद क्षेत्रों के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील मुख्यालय के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार को सक्षम अधिकारी नियुक्त किया गया है।
 इसी प्रकार विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग लगाने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार अनुमति देने के लिए संबंधित ग्रामीण क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। निर्वाचन तिथि की घोषणा होने की तिथि से निर्वाचन समाप्ति की तिथि के मध्य कोई भी राजनैतिक दल के व्यक्ति, मंत्रीगण, सार्वजनिक उपक्रमों के पदाधिकारी आदि के उपयोग हेतु संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय विश्राम भवनो, गेस्ट हाउस आदि के उपयोग हेतु संबधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना होगा।


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