शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु आवेदन आमंत्रित 

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शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार हेतु आवेदन आमंत्रित

मुंगेली// छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें शासन द्वारा 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्वरोजगार हेतु लोन स्वीकृत की जाती है। उक्त योजनाओं का लाभ उठाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु स्वरोजगार हेतु इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
           प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केन्द्र शासन की योजना है जिसके तहत शहरी एवं ग्रामीण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के लिए सेवा क्षेत्र जैसे सायकल रिपेयरिंग, मोबाईल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रानिक-इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, फोटोकापी और वीडियोग्राफी इत्यादि के लिए 20 लाख रूपए एवं विनिर्माण क्षेत्र जैसे दोना पत्तल निर्माण, फेब्रिकेशन, दूध डेयरी प्रोडक्ट, साबुन निर्माण, मसाला निर्माण, दलिया निर्माण, पशुचारा निर्माण, फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण और नूडल्स निर्माण इत्यादि के लिए 50 लाख रूपए तक का लोन बैंक के माध्यम से प्रदाय किया जाता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही को 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के हितग्राही को 25 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है, परंतु सामान्य वर्ग के पुरुष ग्रामीण हितग्राही को 25 प्रतिशत तथा शहरी हितग्राही को 15 प्रतिशत अनुदान का लाभ दिया जाता है। इस योजनांतर्गत ऑनलाईन आवेदन पीएमईजीपी पोर्टल में किया जा सकता है।
             मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम राज्य शासन की योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को सेवा क्षेत्र जैसे सायकल रिपेयरिंग, मोबाईल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रानिक-इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, फोटोकापी, वीडियोग्राफी इत्यादि के लिए 01 लाख रूपए एवं विनिर्माण क्षेत्र जैसे दोना पत्तल निर्माण, फेब्रिकेशन, दूध डेयरी प्रोडक्ट, साबुन निर्माण, मसाला निर्माण, दलिया निर्माण, पशुचारा निर्माण, फ्लाई ऐश ब्रिक्स निर्माण, नूडल्स निर्माण इत्यादि के लिए 03 लाख रूपए तक का लोन बैंक के माध्यम से प्रदाय किया जाता है, जिसमें 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस योजना में हितग्राही को परियोजना लागत का 05 प्रतिशत स्वयं लगाना होता है। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी हेतु सहायक संचालक-प्रभारी प्रबंधक, खादी ग्रामोद्योग शाखा, जिला पंचायत कार्यालय मुंगेली से प्रत्यक्ष या मोबाईल नम्बर 7898985251 पर संपर्क सकते हैं।


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